लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
मनी गेम्स के कारण ऐसे एक्ट्रीम केसिस कई सारे हुए हैं जिसमें युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा कमाया। कमाने के बाद में सुसाइट के तरफ आगे बढ़े। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन में तो इसको पब्लिक हैल्थ का एक बड़ा इश्यू माना है और डिस्आर्डर की तरह से इसको घोषित किया है तो इस तरह की परिस्थितियों में जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो कि समाज के लिए जो उपयोगी है उसको प्रमोट करें, इनकरेज करें और जो समाज के लिए हानिकारक हो उसको रोके ।