सरकार ने अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में ई-ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की
सरकार ने अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में ई-ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि ई-ज़ीरो एफआईआर के तहत 12 हज़ार से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में ई-ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1 9 3 0 के ज़रिए जुड़े मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप ई-ज़ीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। संजय कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को ई-ज़ीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदलने के लिए तीन दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा।





