insamachar

आज की ताजा खबर

supreme court
भारत मुख्य समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्‍य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीक़े से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय-सारिणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना ​​​​कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्‍यायालय ने कहा कि वह सभी पक्षों की बात सुनेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो।

LEAVE A RESPONSE

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *