निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान-केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता-सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे, किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता-सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण-SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर-सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग मामलों में नाम, जन्म-तिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को डीओबी में मिसमैच है, तो उसके सामने भी ग्राऊंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे, मेरा नाम तो लिस्ट में है, लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया। तो नोटिस स्टैंडर्ड मैनर में जाएंगे। क्योंकि वो हियरिंग हो रही है, तो हियरिंग एआरओं के, एआरओं में यहां पे हो रही है, उसमें प्लेस लिखा होता है। एक दिन में, एक लिमिट होती है, कि कितने विजिटर को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं। और जैसे–जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड हैं, वो डिस्पोज़ होते जाएंगे। उसी हिसाब से सक्सिव नोटिसेज़ इशू होते जाएगे।
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