इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नई चयन-सूची तीन महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जून-2020 और जनवरी-2022 में जारी 6 हजार 800 उम्मीदवारों की चयन-सूची को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और बृजराज सिंह की पीठ ने महेंद्र पाल और अन्य द्वारा दायर 90 विशेष याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि नई चयन सूची से प्रभावित होने वाले सहायक शिक्षकों को मौजूदा शिक्षा-सत्र को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
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