इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नई चयन-सूची तीन महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जून-2020 और जनवरी-2022 में जारी 6 हजार 800 उम्मीदवारों की चयन-सूची को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और बृजराज सिंह की पीठ ने महेंद्र पाल और अन्य द्वारा दायर 90 विशेष याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि नई चयन सूची से प्रभावित होने वाले सहायक शिक्षकों को मौजूदा शिक्षा-सत्र को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
इस्राएल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 14 लोग मारे गए हैं। इस्राएल और…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु हिमाचल प्रदेश की पांच की दिन की यात्रा पर आज शिमला पहुंची।…
राज्यसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़कर कुल 113 हो गई है। संसदीय कार्य…
भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते – एफटीए पर औपचारिक…
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मद्देनजर कड़े सुरक्षा प्रबंधों…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 अप्रैल, 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित होने वाली…