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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह-श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि विवाद पर चल रहे मामले में अपने पिछले आदेश को रद्द करने की अर्जी खारिज की

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह-श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि विवाद पर चल रहे मामले में अपने पिछले आदेश को रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी है। न्‍यायालय ने अपने पिछले आदेश में इस विवाद से जुडे सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने को कहा था।

इससे पहले बुधवार को न्‍यायालय ने इस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अर्जी में कहा गया था कि विवाद से जुडे सभी 18 मामलों पर एक साथ सुनवाई करने के आदेश पर पुनर्विचार किया जाये क्‍योंकि हर एक मामले का कानूनी आधार अलग हैं और अलग-अलग राहत मांगी गई हैं।

इस मामले की सुनवाई न्‍यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अध्‍यक्षता में हो रही है जिन्‍होंने इस वर्ष 11 जनवरी में आदेश दिया था कि न्‍यायिक दक्षता के लिए सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की जाये।

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