भारत

अनुच्छेद 39ए कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार की गारंटी देता है – न्यायमूर्ति भूषण गवई

सर्वोच्‍च न्‍यायाल के न्यायाधीश और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति भूषण गवई ने आज कमजोर वर्गो के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में कानून की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 39ए कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार की गारंटी देता है और वंचितो की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

न्यायमूर्ति गवई ने आज चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में “हाशिए पर मौजूद लोगों को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय की ओर कदम” विषय पर आयोजित राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान यह बात कही।

Editor

Recent Posts

गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया

गुजरात टाइटन्स ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में…

3 घंटे ago

राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में, कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज

राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45…

3 घंटे ago

सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया

सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया…

5 घंटे ago

सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया

सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज…

5 घंटे ago

समय से पहले दस्‍तक देगा मॉनसून, मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल

भारत में इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून का आगमन जल्दी हो सकता है। मौसम विभाग ने…

5 घंटे ago

DFS ने 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के घरेलू बीमा पूल ‘भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल’ (बीएमआईपी) को लॉन्च किया

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के घरेलू बीमा पूल…

5 घंटे ago