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Assam cabinet approves bill banning polygamy
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असम सरकार के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंज़ूरी दी

असम के मुख्‍यमंत्री हिमंता बिस्‍व सरमा ने कहा है कि राज्‍य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक किसी भी ऐसे व्यक्ति को विवाह करने से रोकता है जिसका पहले से ही जीवित जीवनसाथी है, और वे कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं, या उनका पिछला विवाह तलाक के आदेश से भंग नहीं हुआ है। मुख्‍यमंत्री सरमा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 को पारित कराने के लिए 25 नवंबर को विधानसभा में पेश करने की बात कही। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि अगर कोई व्‍यक्ति बहु विवाह का दोषी पाया जाता है, तो उसे सात वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि दोषी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उसे तुरंत जमानत नहीं मिलेगी।

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