बांग्लादेश में सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह मामले में बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रम्हचारी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मोहम्मद रियाजुल हक ने सरकार की अपील पर सुनवाई के लिये रविवार की तिथि तय की है। इससे पहले कल दोपहर उच्च न्यायालय ने राजद्रोह मामले में चिन्मय दास को जमानत मंजूर की थी। इस आदेश के तुरंत बाद सर्वोच्च न्यायालय की अपील पीठ में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान चिन्मय दास के वकील अदालत में उपस्थित नहीं थे। चिन्मय दास को पिछले वर्ष 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।
मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ)…
मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में आज बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति-2026 का शुभारंभ हुआ। इस…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू-बैक ने सियोल में…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोम में इटली गणराज्य की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री जॉर्जिया मेलोनी के…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन…