बांग्लादेश में सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह मामले में बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रम्हचारी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मोहम्मद रियाजुल हक ने सरकार की अपील पर सुनवाई के लिये रविवार की तिथि तय की है। इससे पहले कल दोपहर उच्च न्यायालय ने राजद्रोह मामले में चिन्मय दास को जमानत मंजूर की थी। इस आदेश के तुरंत बाद सर्वोच्च न्यायालय की अपील पीठ में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान चिन्मय दास के वकील अदालत में उपस्थित नहीं थे। चिन्मय दास को पिछले वर्ष 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप इंडिया…
रक्षा विभाग (आरएंडडी) के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष डॉ.…
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)…
मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू का…
अमरीकी वार्ताकार आज पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाले हैं, लेकिन ईरान ने कहा है…
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चेर्नोबिल त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर परमाणु प्रौद्योगिकी के…