बांग्लादेश में सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह मामले में बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रम्हचारी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मोहम्मद रियाजुल हक ने सरकार की अपील पर सुनवाई के लिये रविवार की तिथि तय की है। इससे पहले कल दोपहर उच्च न्यायालय ने राजद्रोह मामले में चिन्मय दास को जमानत मंजूर की थी। इस आदेश के तुरंत बाद सर्वोच्च न्यायालय की अपील पीठ में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान चिन्मय दास के वकील अदालत में उपस्थित नहीं थे। चिन्मय दास को पिछले वर्ष 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन समर्पित रासायनिक…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक…
भारत और इज़राइल ने प्रस्तावित भारत-इज़राइल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता का दूसरा…
मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड…
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट-यूजी पेपर लीक मामले…
भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया…