कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में विस्थापित लोगों की पहचान और पुनर्वास के लिए तीन सदस्यों की समिति बनाई है। न्यायालय ने कहा कि इस समिति में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के एक-एक सदस्य होंगे। समिति को पन्द्रह मई तक रिपोर्ट सौंपनी है। न्यायमूर्ति सोमन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि 12 अप्रैल के आदेश के अनुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल मुर्शिदाबाद के हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात रहेगी।
पूर्वोत्तर के छह राज्यों में मध्यम से तेज बारिश ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह…
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जून में टेस्ट मैचों और जुलाई से अन्य मैचों के लिए तत्काल…
तेल कंपनियों ने आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 24…
तिरंगा साइकिलिंग रैली के रूप में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें संस्करण का…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में Central Forensic Science Laboratory (CFSL),…
राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने नशीली दवाओं के खतरे के विरुद्ध लड़ाई जारी रखते हुए…