CBIC ने सीबीआईसी संरचनाओं द्वारा जीएसटी पंजीकरण हेतु आवेदनों को संसाधित करने के लिए संशोधित निर्देश जारी किए
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को होने वाली कठिनाइयों के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो मुख्य रूप से अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग के आधार पर अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों से संबंधित हैं।
इन शिकायतों का समाधान करने और जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, सीबीआईसी ने 17 अप्रैल, 2025 को जीएसटी पंजीकरण आवेदनों को संसाधित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश (निर्देश संख्या 03/2025-जीएसटी)जारी किए हैं । अधिकारियों को पंजीकरण आवेदन प्रपत्र में दिए गए दस्तावेजों की निर्धारित सूची का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। विशिष्ट मामलों में पंजीकरण आवेदन प्रपत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को भी निर्देशों में निरुपित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुमानित आधार पर, छोटी-मोटी विसंगतियों के कारण या ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों, जो आवेदनों के संसाधन के लिए गैर जरूरी हैं, के लिए नोटिस जारी न करें। अधिकारियों को उन मामलों में संबंधित उप/सहायक आयुक्त की मंजूरी लेने का भी निर्देश दिया गया है, जहां सूचीबद्ध दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता है।
क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्तों को पैनी नजर रखने और जहां भी आवश्यक हो, उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी करने के लिए तंत्र विकसित करने सलाह दी गई है। इन निर्देशों के प्रतिकूल जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की किए जाने की भी सलाह दी गई है ।
इससे जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया में और सुविधा होगी, अनुपालन का बोझ कम होगा और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।