केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के प्रावधानों के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम, 1884, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 तथा अन्य लागू नियमों के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर (बारूद), पिक्रिक एसिड और पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट (पीईटीएन) जैसे विनियमित एवं खतरनाक विस्फोटक पदार्थों की अनधिकृत ऑनलाइन सूचीबद्धता, होस्टिंग, विज्ञापन और उनकी बिक्री को सुगम बनाने के खिलाफ विनियामक कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और उत्तरदायी ई-कॉमर्स गतिविधियों को सुदृढ़ करना है।
इन पदार्थों को विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इनका विनियमन विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किया जाता है। इनकी वैध बिक्री और खरीद के लिए निर्धारित लाइसेंस आवश्यक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे विक्रेताओं के वैध पीईएसओ (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) लाइसेंस का विवरण सार्वजनिक करें तथा खरीद से पहले खरीदारों की पहचान और उनके लाइसेंस की वैधता का सत्यापन सुनिश्चित करें। सीसीपीए ने निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे पदार्थों की ऑनलाइन सूचीबद्धता और बिक्री के संबंध में कार्रवाई शुरू की है:
सीसीपीए ने निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर ऐसे पदार्थों की ऑनलाइन सूचीबद्धता और बिक्री के संबंध में कार्रवाई शुरू की :
सभी प्लेटफॉर्मों ने कुल 3,940 विक्रेताओं और सूचीबद्ध प्रविष्टियों का विवरण प्रस्तुत किया, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है। सभी प्लेटफॉर्मों से संबंधित सूचीबद्ध प्रविष्टियां हटा दी गई हैं।
| क्रम संख्या | प्लेटफ़ॉर्म (इकाई) | पदार्थ | विक्रेताओं की संख्या |
| एक्सपोर्टर्सइंडिया डॉट कॉम (वेबलिंक.इन प्राइवेट लिमिटेड) | अमोनियम नाइट्रेट | 386 | |
| पीईटीएन | 5 | ||
| पिक्रिक एसिड | 30 | ||
| कुलएक्सपोर्टर्सइंडिया.कॉम | 421 | ||
| ट्रेडइंडिया (इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड) | पिक्रिक एसिड और पीईटीएन | 166 (210 सूचीबद्ध प्रविष्टियाँ) | |
| डायल4ट्रेड (डायल4ट्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) | अमोनियम नाइट्रेट | 11 | |
| सिग्मा-एल्ड्रिच केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (मर्क) | अमोनियम नाइट्रेट और पीईटीएन | अपने उत्पादों की बिक्री करता है और अपने प्लेटफॉर्म पर थर्ड-पार्टी विक्रेताओं को सूचीबद्ध नहीं करता। | |
| आईबायकेमिकल्स | पिक्रिक एसिड | अपने उत्पादों की बिक्री करता है और अपने प्लेटफॉर्म पर थर्ड-पार्टी विक्रेताओं को सूचीबद्ध नहीं करता। | |
| इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड. | अमोनियम नाइट्रेट | 2,700 | |
| गनपाउडर (बारूद)/ पीईटीएन | 22 | ||
| पिक्रिक एसिड | 370 | ||
| कुलइंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड | 3,092 | ||
| जस्ट डायल लिमिटेड | अमोनियम नाइट्रेट | 206 | |
| कुल | 3,940 | ||
सीसीपीए ने अब तक निम्नलिखित मामलों में अंतिम आदेश पारित किए हैं:
1. डायल4ट्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2. एक्सपोर्टर्सइंडिया (वेबलिंक.इन प्राइवेट लिमिटेड)
3. इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड
4. जस्टडायल
निम्नलिखित मामलों की जांच महानिदेशक (जांच) द्वारा की जा रही है :
यह कार्रवाई लागू कानूनों और उपभोक्ता सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए डिजिटल बाजारों के माध्यम से विनियमित या खतरनाक पदार्थों तक अनधिकृत पहुंच को सुगम बनाए जाने से रोकने की सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।
सीसीपीए उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने, सुरक्षित डिजिटल बाज़ार सुनिश्चित करने, अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकने और तेजी से विकसित हो रहे ई-कॉमर्स परिवेश में उपभोक्ताओं का विश्वास सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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