गृह मंत्रालय ने कल सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में छह महीने के लिए बढा दिया है। यह कल से लागू होगा। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पांच जिलों को छोडकर अन्य सभी जिलों में जारी रहेगा। नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में और छह महीने के लिए बढा दिया है।
वहीं, असम सरकार ने डिब्रूगढ़ जिले में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम- अफस्पा को इस वर्ष 31 मार्च से आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। असम सरकार ने कल एक अधिसूचना में कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए, डिब्रूगढ़ जिले को अशांत क्षेत्र घोषित किए रखने की आवश्यकता नहीं है।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत एक ऐतिहासिक विकास में, एसआईजीएचटी योजना (मोड-2ए) के अंतर्गत…
उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में कल खीरगंगा नदी पर बादल फटने के…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन…
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले कुछ दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया…
भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो दर को 5 दशमलव 5…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण को…