गृह मंत्रालय ने कल सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में छह महीने के लिए बढा दिया है। यह कल से लागू होगा। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पांच जिलों को छोडकर अन्य सभी जिलों में जारी रहेगा। नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में और छह महीने के लिए बढा दिया है।
वहीं, असम सरकार ने डिब्रूगढ़ जिले में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम- अफस्पा को इस वर्ष 31 मार्च से आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। असम सरकार ने कल एक अधिसूचना में कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए, डिब्रूगढ़ जिले को अशांत क्षेत्र घोषित किए रखने की आवश्यकता नहीं है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज धार और बेतूल जिलों में अभिनव सार्वजनिक-निजी भागीदारी…
केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य के मंत्री मनोहर लाल ने आज वर्चुअल मोड के…
कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण ने आज वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 14वें चरण…
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में 'जन-केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा: विकसित भारत के निर्माण…
राष्ट्रीय किसान दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। यह दिन देश के…