गृह मंत्रालय ने कल सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में छह महीने के लिए बढा दिया है। यह कल से लागू होगा। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पांच जिलों को छोडकर अन्य सभी जिलों में जारी रहेगा। नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में और छह महीने के लिए बढा दिया है।
वहीं, असम सरकार ने डिब्रूगढ़ जिले में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम- अफस्पा को इस वर्ष 31 मार्च से आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। असम सरकार ने कल एक अधिसूचना में कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए, डिब्रूगढ़ जिले को अशांत क्षेत्र घोषित किए रखने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने मछली पकड़ने वाली नाव अल-ओवैस में जनरेटर में ईंधन स्थानांतरण के…
केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज…
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2025 को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय…
मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान मोन्था पिछले छह घंटों में उत्तर-पश्चिम दिशा…
ओडिशा में, भीषण तूफ़ान के प्रभाव से राज्य के दक्षिणी और तटीय ज़िलों में आज…
शतरंज में डी गुकेश ने कल अमरीका के सेंट लुइस शतरंज क्लब में क्लच शतरंज…