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केंद्र सरकार ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को छह महीने के लिए बढ़ाया

गृह मंत्रालय ने कल सशस्‍त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्‍सों में छह महीने के लिए बढा दिया है। यह कल से लागू होगा। मणिपुर में सशस्‍त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पांच जिलों को छोडकर अन्‍य सभी जिलों में जारी रहेगा। नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्‍य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में और छह महीने के लिए बढा दिया है।

वहीं, असम सरकार ने डिब्रूगढ़ जिले में सशस्‍त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम- अफस्‍पा को इस वर्ष 31 मार्च से आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। असम सरकार ने कल एक अधिसूचना में कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए, डिब्रूगढ़ जिले को अशांत क्षेत्र घोषित किए रखने की आवश्यकता नहीं है।

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