केंद्र सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया आकउंट खोलने के लिए अभिभावकों की अनिवार्य और प्रमाणित सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मसौदा नियम परामर्श के लिए खुले हैं। उन्होंने लोगों से अपने विचार व्यक्त करने को भी कहा है। डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अगस्त 2023 में मंजूरी दी थी।
मसौदा नियमों में डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत व्यक्तिगत सहमति लेने, डेटा प्रसंस्करणकर्ताओं की जिम्मेदारी और अधिकारियों के कामकाज से जुडे प्रावधान दिए गए हैं। इन नियमों के बारे में व्यक्त की गई कोई भी प्रतिक्रिया गोपनीय रखी जाएगी ताकि लोग अपने विचार स्वतंत्र रूप से साझा कर सकें। मसौदा नियमों पर अपने विचार माय गव(MyGov) पोर्टल के माध्यम से 18 फरवरी तक व्यक्त किये जा सकते हैं।
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