दिल्ली की अदालत ने 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए। उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। कोर्ट का कहना है, ”बृज भूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए थे।”
अदालत का कहना है कि अदालत ने बृजभूषण को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है।
भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी थी, जिसका मैंने विरोध किया था। जिसे कोर्ट ने नहीं माना। एक मामले को छोड़कर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। अब मेरे लिए रास्ते खुल गए क्योंकि जब आप चार्ज पर अपनी बात रखते हैं तो कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते। पुलिस ने जो चार्ज लगाया है उसी के आस-पास आपको रहना होता है। न्यायपालिका के फैसले का स्वागत है। विकल्प खुले हैं, इस प्रकरण का सामना किया जाएगा।”
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