राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित एक अदालत ने राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोपी बिभव कुमार को तीन दिन के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। बिभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर 13 मई को आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बिभव कुमार को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। कुमार के वकील ने हिरासत में लेकर उनके मुवक्किल से पूछताछ करने की दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है।
सोमवार को, बिभव कुमार की जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का स्वाति मालीवाल का कोई “पूर्व-नियोजित” इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को “खारिज” नहीं किया जा सकता। बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
नीति आयोग के ‘फ्रंटियर टेक हब’ ने 14 अक्टूबर 2026 को ‘डेटा सेंटर मूल्यांकन फ्रेमवर्क’…
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संरचनात्मक सुरक्षा, स्थायित्व और गुणवत्ता…
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आज आयुर्वेद में व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान करने का आह्वान किया। उन्होंने…
रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए समर्पित संचार उपग्रह जीसैट-7सी और नौसेना के लिए भारी…
भारत ने अमरीका के इलिनॉय राज्य के ऑरोरा क्षेत्र में एक हिंदू मंदिर को निशाना…
मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त…