राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि, न्यायाधीश धन शोधन से जुड़े कथित मामले में कविता द्वारा दायर इसी तरह की एक अर्जी पर दलीलें सुनना जारी रखेंगे। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। कविता ईडी और सीबीआई, दोनों द्वारा दर्ज किये गए मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा,…
केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजरनेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में…
केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि-ई.पी.एफ.ओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना…
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर…
नई दिल्ली: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचीं। केंद्रीय…
भारतीय नौसेना के युद्धपोत ‘तरकश’ और ‘इक्षक’ ने 29 जून, 2026 को सेशेल्स के पोर्ट…