भारत

दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने और शिकायतें कायम रहने पर अपीलीय अदालत जाने को कहा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि शांति बनाए रखने के बंधपत्र के कथित उल्लंघन के बार-बार सामने आने के मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका उचित उपाय नहीं है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई में नए जमानत-पत्र पेश करने का मामला विचाराधीन है।

सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर में कथित तौर पर प्रवेश करने के बाद हिरासत में लिया गया था। जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध प्रदर्शन स्थल की अधिसूचित सूची से हटाया जा चुका था। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Editor

Recent Posts

यूनेस्को ने भारत के तीन नए स्थलों को विश्व धरोहरों की अस्थायी सूची में शामिल किया

यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के तीन नए स्थलों को विश्व धरोहरों की…

56 मिनट ago

भारत मंडपम में 7वें एग्रीवोल्टाइक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी…

1 घंटा ago

भारतीय सेना का सर्वोच्च स्तरीय द्विवार्षिक मंच सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से शुरू

भारतीय सेना का सर्वोच्च स्तरीय द्विवार्षिक मंच सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से शुरू हो…

1 घंटा ago

भारत ने अपुष्ट आरोपों के आधार पर चुनिंदा देशों को निशाना बनाने के लिए मानवाधिकारों के राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध किया

भारत ने अपुष्ट आरोपों के आधार पर चुनिंदा देशों को निशाना बनाने के लिए मानवाधिकारों…

3 घंटे ago

पंजाब में पदार्थ विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में लेकर प्राथमिकी दर्ज की

सीबीआई ने पंजाब के मानसा में मादक पदार्थ के विरोध में आवाज उठाने वाले परविंदर…

3 घंटे ago