दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह विचारणीय नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, ‘‘इस अदालत की राय है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है। कथित व्यक्ति न्यायिक आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में हैं और वह मौजूदा याचिका में विषय नहीं हैं। याचिका स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का नाम बताने में विफल रही है, हालांकि उनकी राजनीतिक स्थिति/पद के संदर्भ के कारण इसमें पहचान स्पष्ट है।’’ यह आदेश एक मई को जारी किया गया था, लेकिन विस्तृत फैसला शुक्रवार को उपलब्ध हुआ।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के…
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-टी.ई.टी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बडी साजिश का भिवंडी में निर्धारित…
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर सम्मेलन एवं…
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 'एमएसएमई…