दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 से 2020 के बीच मालखाने से 70,772.48 किलोग्राम हेरोइन के गायब होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार का रुख जानना चाहा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने बी आर अरविंदाक्षन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। पेशे से पत्रकार याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि 2018 से 2020 तक देश में दवाओं की जब्ती के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट और गृह मंत्रालय के आंकड़ों के बीच भारी विसंगति है। अदालत ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘उन्होंने (याचिकाकर्ता) कहा है कि 2018 और 2020 के बीच कुल मिलाकर 70,772.48 किलोग्राम हेरोइन मालखाने से गायब हो गई है।
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