एक विशेष रूप से सक्षम बच्चे और उसके माता-पिता को विमान में चढ़ने से रोकने की एक घटना 07.05.2022 को हुई थी। तथ्य-खोज समिति की रिपोर्ट के आधार पर, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन पर 5,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।
विकलांग या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए जागरूकता पैदा करने और विकसित करने के उद्देश्य से, डीजीसीए ने नागर विमानन संबंधी आवश्यकताएं (सीएआर) धारा 3, श्रृंखला एम, भाग I जारी किया है, जिसका शीर्षक है “विकलांग व्यक्तियों और/या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों का हवाई परिवहन” जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए मॉड्यूल के अनुसार एयरलाइनों, हवाई अड्डा संचालकों, सुरक्षा कर्मियों, यात्री सेवाओं में लगे सीमा शुल्क और आव्रजन ब्यूरो संगठनों के सभी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान करता है।
हवाई यात्रियों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, डीजीसीए ने नागर विमानन आवश्यकताएं (सीएआर) धारा 3, श्रृंखला एम, भाग IV जारी किया है, जिसका शीर्षक है “बोर्डिंग से इनकार, उड़ानों के रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं।”
एयरलाइनों द्वारा निर्धारित विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, डीजीसीए देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर रेंडम आधार पर निरीक्षण करता है।
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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