अवैध तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने एक बड़े ऑपरेशन के अंतर्गत, 23.06.2025 को लगभग 18.2 करोड़ रुपये कीमत की विदेशी मूल की 92.1 लाख सिगरेट जब्त कीं।
एक विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर कि “बाथरूम और सैनिटरी फिटिंग” की आड़ में विदेशी मूल की सिगरेट की तस्करी दुबई से भारत में की जा रही है, डीआरआई, चेन्नई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने जे-माताडी एफटीडब्ल्यूजेड को जाने वाले एक कंटेनर को पकड़ा।
विस्तृत जांच से पता चला कि उक्त कंटेनर में गलत माल घोषित किया गया था और इसमें घोषित माल के बजाय ‘मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम’, ‘मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम स्पेशल एडिशन’ और ‘मैक आइस सुपरस्लिम्स कूल ब्लास्ट’ जैसे विभिन्न ब्रांडों की विदेशी मूल की 92.1 लाख सिगरेट थीं। सिगरेट की कुल कीमत 18.2 करोड़ रुपये (लगभग) है। इसके अतिरिक्त, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 के अनुसार पैकेजिंग और लेबलिंग के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसमें वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनियों की अनुपस्थिति भी शामिल है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधित सामान को जब्त कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।
पिछले साल ही डीआरआई ने चेन्नई के बंदरगाहों के जरिए तस्करी करके लाई जा रही विदेशी और कुल 4.4 करोड़ नकली सिगरेट जब्त की हैं। जब्त की गई इन सिगरेटों की कीमत 79.67 करोड़ रुपये आंकी गई है।
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