मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार भारतीय सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों के पास थर्ड पार्टी जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी होनी अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
कानूनी आवश्यकता होने के अलावा, मोटर थर्ड पार्टी बीमा कवर होना एक दायित्वपूर्ण सड़क उपयोगकर्ता होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह दुर्घटनाओं या क्षति के मामले में पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है।
जो लोग वैध मोटर थर्ड पार्टी बीमा के बिना बीमा रहित वाहन चलाते हैं या चलाने देते हैं, उन्हें कानून के उल्लंघन के लिए कारावास सहित दंडित किया जा सकता है।
ऐसे अपराधियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 196 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है:
वाहन मालिकों को अपने-अपने मोटर वाहनों के मोटर थर्ड पार्टी बीमा की स्थिति की जांच करनी चाहिए और यदि उन्होंने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो जल्द से जल्द अपना बीमा प्राप्त करना / नवीनीकृत कराना चाहिए।
उपर्युक्त दंड प्रावधान प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उन वाहनों पर लगाए जाएंगे जो वैध मोटर थर्ड पार्टी बीमा कवर के बिना चलते पाए जाते हैं।
अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने ईरान के होर्मुज जल-डमरू-मध्य खोलने की समय सीमा 6…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री…
विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यूटीओ) का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 मार्च 2026 को कैमरून के याउंडे में…
भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में तत्काल प्रभाव से 10…
जापान सरकार ने भारत को शहरी परिवहन, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में चार परियोजनाओं के…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बालेंद्र शाह को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण…