निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किए
निवार्चन आयोग ने कानून और न्याय मंत्री के परामर्श से राज्यसभा के महासचिव को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। आयोग ने राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव और निदेशक को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिये सहायक चुनाव अधिकारी बनाया है। संविधान की धारा 324 के तहत निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का अधिदेश प्राप्त है। उपराष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन विनियम, 1974 से संचालित होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, की धारा 3 के तहत निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करता है।