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निर्वाचन आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर के लिए चुनावी विवरणों को अपडेट करने की शुरुआत की

निर्वाचन आयोग ने बताया कि उसने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाता सूची अद्यतन करने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने इन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए पात्रता की तिथि एक जुलाई, 2024 तय की गई है।

हाल में हुए लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को एक जनवरी से अद्यतन किया गया है। तीनों राज्यों में मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर, 26 नवंबर और 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होने जा रहा है और इन विधानसभाओं के चुनाव उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले कराए जाने हैं।

इसके अतिरिक्त, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद एक नए सदन के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के लिए आम चुनाव भी कराए जाने हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोगों की भारी भागीदारी को देखते हुए, आयोग ने 1 जुलाई, 2024 को अर्हक तिथि मानते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का भी निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि सीईसी श्री राजीव कुमार ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिप्पणी की थी कि “जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा लोकसभा चुनावों में प्रचुर भागीदारी की कहानी बहुत ही आशाजनक और प्रेरणादायक है, जो दर्शाती है कि लोग लोकतंत्र में भाग लेने के लिए कितने उत्सुक हैं। लोगों के लिए शांतिपूर्ण और एकजुट रहना, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना और अपना भविष्य तथा शासन तय करना महत्वपूर्ण है। आयोग इसे संभव बनाने में मदद करने के लिए उत्साहित और संतुष्ट है और जल्द ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा।”

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का अंतिम विशेष सारांश संशोधन 1 जनवरी, 2024 को अर्हक तिथि के रूप में संचालित किया गया। निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 में संशोधन के पश्चात अब वर्ष में चार अर्हक तिथियों का प्रावधान उपलब्ध है। तदनुसार, आयोग ने सभी पात्र एवं अपंजीकृत नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नामांकन कराने तथा आगामी चुनावों में मतदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र तथा संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 01.07.2024 तक मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने का निर्णय लिया है।

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