भारत

निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची राष्ट्रपति को सौंपी

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के साथ आज (6 जून, 2024) 16:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके द्वारा माननीया राष्ट्रपति को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति सौंप दी गई, जिसमें 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के बाद लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम शामिल हैं।

राष्ट्रपति ने मानव इतिहास की सबसे बड़े लोकतांत्रिक कार्य- चुनाव प्रक्रिया के सफल समापन पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को बधाई दी। उन्होंने पूरे देश की ओर से चुनावी अभियान और मतदान के प्रबंधन व अधीक्षण में शामिल चुनाव आयोग, उसके अधिकारियों व कर्मचारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों सहित पुलिस और सुरक्षाकर्मियों (केंद्र और राज्य) के प्रयासों की सराहना कीं, जिन्होंने लोगों के मत (वोट) की पवित्रता को बनाए रखने और चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अथक परिश्रम और तत्परतापूर्वक काम किया। उन्होंने सबसे अधिक उन करोड़ों मतदाताओं की सराहना कीं, जिन्होंने बड़ी संख्या में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह पूरी तरह से हमारे संविधान और भारत की गहरी व अटूट लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है।

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