देश के चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग, सचिव मीटीई और सीईओ, यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की।
देश के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है; आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है।
इसलिए यह निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा।
तदनुसार यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।
दक्षिण कोरिया गणराज्य (आरओके) के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने कहा है कि भारत, विश्व…
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने भविष्य अनुरूप कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए…
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आज नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2026 की…
भारतीय नौसेना के सेल प्रशिक्षण पोत, आईएनएस सुदर्शनी, ने 18 अप्रैल 2026 को मोरक्को के…
ईरान ने अमरीका के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता से इंकार कर दिया है।…
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त…