गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2025 की अपनी राजपत्र अधिसूचना एसओ3354(ई) के माध्यम से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया है।
भारत के निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन कराने का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 द्वारा नियंत्रित होता है।
तदनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2025 से संबंधित तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं। तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरी होने पर, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा यथाशीघ्र की जाएगी।
प्रमुख पूर्व-घोषणा संबंधी क्रियाकलाप, जो पहले ही शुरू हो चुके हैं, उनमें शामिल हैं:
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