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FIR order issued against several officials including Madhabi Buch in SEBI case
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SEBI केस में माधबी बुच सहित कई अधिकारियों के ख़िलाफ़ FIR का आदेश जारी

मुंबई की एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच सहित बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एसई बांगर ने ठाणे के पत्रकार सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका के बाद जारी किया।

न्यायालय ने आगे कहा कि वह जांच की निगरानी करेगा और उसने संबंधित अधिकारियों को मामले पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

शिकायत में बोर्ड के अधिकारियों पर निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी को लिस्टिंग की अनुमति देकर बाजार और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा आरोपों में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को भी शामिल किया गया है।

इस आदेश के बाद बोर्ड ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है, उनमें पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच, बोर्ड के तीन वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के दो अधिकारी घटना के समय संबंधित पद पर नहीं थे।

अदालत ने बिना कोई नोटिस जारी किए और बोर्ड को तथ्य पेश करने का अवसर दिए बिना प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया। स्पष्टीकरण में आगे कहा गया कि बोर्ड इस आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगा।

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