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government has amended the guidelines for issuing concessional FASTags for persons with disabilities and their vehicles
भारत

सरकार ने दिव्यांगजन और दिव्यांगजनों के वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग (FASTags) जारी करने के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया

नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने को बढ़ावा देते हुए और दिव्यांगजनों के लिए टोल से जुड़ी प्रक्रियाओं को और सरल बनाते हुए, भारत सरकार ने पात्र दिव्यांगजन/PwD लाभार्थियों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित ढांचा पात्र दिव्यांगजन/PwD वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, साथ ही बार-बार की जाने वाली प्रक्रियात्मक औपचारिकता (पेपवर्क) की आवश्यकता को भी कम करता है। ये दिशा-निर्देश 02 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे।

इसके तहत, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए वाहनों के साथ-साथ दिव्यांगजन कैटेगरी में रजिस्टर्ड वाहनों तहत पंजीकृत वाहनों को, वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) कार्ड या अन्य लागू रिकॉर्ड में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा।

पहले के दिशा-निर्देशों में दिव्यांगों के लिए छूट वाले फास्टैग का नवीनीकरण हर साल (वार्षिक आधार पर) कराना अनिवार्य था। हालांकि, नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, छूट वाले फास्टैग की वैधता दिव्यांगता के दर्ज प्रतिशत के आधार पर तय की जाएगी। 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को जारी किया जाने वाला फास्टैग पाँच साल के लिए वैध होगा, जबकि 40 प्रतिशत से कम यानी 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले फास्टैग तीन साल के लिए वैध होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के प्रावधानों और निरंतर पात्रता के अधीन छूट वाले फास्टैग का नवीनीकरण किया जा सकता है।

संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग टोल व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित नियमों और पात्रता आवश्यकताओं के अनुसार टोल छूट जारी रहे।

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