सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में प्रस्तावित संशोधनों की रूपरेखा प्रस्तुत करके हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है। अधिसूचना के अनुसार मसौदे में उत्सर्जन और प्रकार-अनुमोदन मानकों के अंतर्गत तकनीकी ईंधन के प्रकार को अद्यतन किया गया है ताकि उच्च इथेनॉल और जैव ईंधन मिश्रण लक्ष्यों को दर्शाया जा सके। मसौदा अधिसूचना में प्रमुख संशोधनों में हाइड्रोजन ईंधन वर्गीकरण में बदलाव किया गया है। इसके तहर ईंधन के तकनीकी नाम को हाइड्रोजन+सीएन से बदलकर अब ‘हाइड्रोजन + सीएनजी‘ कर दिया गया है। यह बदलाव उत्सर्जन मानकों और अनुमोदन प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए किया गया है, ताकि तकनीकी संकेतों को मानकीकृत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल के लिए तकनीकी नाम को ई10/ई से बदलकर ई20 किया जा रहा है, जो 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को दर्शाता है। इस कार्यान्वयन के अनुरूप चुनिंदा श्रेणियों में सकल वाहन भार की सीमा को 3,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम करने का प्रस्ताव है।
संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। आज राज्यसभा ने भी इसे…
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज…
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश की भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों की समृद्ध…
मौसम विभाग ने राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट…
पश्चिमी कोलंबिया में कल 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत हो…
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की छात्रवृत्तियों और फेलोशिप की राशि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी)…