सरकार ने 1 नवम्बर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सी.एन.ए.पी. सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है।
इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं, जिन अंतरराष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर ‘इंटरनेशनल कॉल’ लिखा दिखाई देगा।
दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4जी और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2जी और 3जी तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क पर सीएनएपी सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा।
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