सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्यबोध क्लीनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से…
भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मज़बूती के लिए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप…
आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा…
तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया।…
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से…
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड – सेबी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान – एनआईएसएम…