सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्यबोध क्लीनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
नई दिल्ली: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचीं। केंद्रीय…
भारतीय नौसेना के युद्धपोत ‘तरकश’ और ‘इक्षक’ ने 29 जून, 2026 को सेशेल्स के पोर्ट…
भारत व मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत–मलेशिया…
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत…
सिग्नलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और परिचालन सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम…
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश्य…