भारत

सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्यबोध क्लीनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया

सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्यबोध क्लीनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

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