स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में संबंधित संस्थान के प्रमुख को अधिकतम छह घंटे के भीतर संस्थान की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने इस संबंध में केंद्र सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख को पत्र लिखा है। यह निर्देश हाल ही में कोलकाता में एक डॉक्टर की हत्या की घटना और इस मुद्दे पर रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के मद्देनजर आया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि हाल ही में यह देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा आम हो गई है और कई स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ता है।
ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तरी उड़ीसा के…
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडु ने दिल्ली अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (DIAL) के ट्रांसशिपमेंट…
अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की…
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है।…
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)…
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 में 19 अगस्त 2026 को गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स…