स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में संबंधित संस्थान के प्रमुख को अधिकतम छह घंटे के भीतर संस्थान की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने इस संबंध में केंद्र सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख को पत्र लिखा है। यह निर्देश हाल ही में कोलकाता में एक डॉक्टर की हत्या की घटना और इस मुद्दे पर रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के मद्देनजर आया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि हाल ही में यह देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा आम हो गई है और कई स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ता है।
दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 27 जुलाई…
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ…
फ्रांस ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत…
मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक,…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन…
असम में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने आज गुवाहाटी के लोक भवन में राज्यपाल…