भारत

सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन के कारण सोनम वांगचुक के संगठन का FCRA प्रमाणपत्र रद्द किया

गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के गैर-सरकारी संगठन-एनजीओ का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम- एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सोनम वांगचुक की संस्था पर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के उल्लंघन का आरोप है। बताया गया है कि वर्ष 2021-22 में संस्‍था के एफसीआरए खाते में साढ़े तीन लाख रुपये की राशि जमा की गई थी। इसके अतिरिक्त, एक स्वीडिश दानदाता से 4 लाख 93 हजार दो सौ पांच रुपये प्राप्त हुए थे। मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्रीय हित से जुड़े अध्ययन के लिए विदेशी अंशदान लेना अनुमेय नहीं है। इसी आधार पर गृह मंत्रालय ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया है।

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