सरकार ने पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए एकीकृत पेंशन योजना-यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। पहले यह अंतिम तिथि तीस सितंबर थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा गया है कि यूपीएस के अंतर्गत हाल ही में कई सकारात्मक बदलावों की घोषणा की गई है, जिनमें स्विच विकल्प, इस्तीफे पर लाभ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और कर छूट शामिल हैं।
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