सरकार ने पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए एकीकृत पेंशन योजना-यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। पहले यह अंतिम तिथि तीस सितंबर थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा गया है कि यूपीएस के अंतर्गत हाल ही में कई सकारात्मक बदलावों की घोषणा की गई है, जिनमें स्विच विकल्प, इस्तीफे पर लाभ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और कर छूट शामिल हैं।
भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने तकनीकी शाखा (अधिकारी कैडर) में भर्ती के लिए एक योजना…
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रशासन…
सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान(सीएसआईआर-निस्पर), नई दिल्ली ने 25 मई 2026 को राष्ट्रीय…
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के…
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली…
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी…