सरकार ने पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए एकीकृत पेंशन योजना-यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। पहले यह अंतिम तिथि तीस सितंबर थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा गया है कि यूपीएस के अंतर्गत हाल ही में कई सकारात्मक बदलावों की घोषणा की गई है, जिनमें स्विच विकल्प, इस्तीफे पर लाभ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और कर छूट शामिल हैं।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्लू) सर्बानंद सोनोवाल ने ओडिशा के पारादीप स्थित…
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ मोबाइल…
भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज जयपुर में संपन्न हुई। इस…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई/आयोग) ने कार्टेलाइजेशन (गुटबंदी) के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में लिप्त होने के लिए…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 27 के अंतर्गत दिनांक…
हाल के हफ़्तों में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। 20 जुलाई 2026 को यह ₹48.18…