उच्च शिक्षा संस्थानों को इस साल 30 सितंबर तक सभी रद्द किये गये दाखिलों और स्थानांतरण की पूरी फीस वापस करनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूजीसी ने 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए नई फीस वापसी नीति में इसकी घोषणा की है। यह फैसला प्रवेश रद्द करने या वापस लेने पर फीस वापस न होने पर छात्रों और अभिभावकों द्वारा की गयी शिकायतों को दूर करने के लिए लिया गया है। यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, यूजीसी-मान्यता प्राप्त संस्थानों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और प्रवेश परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू होगी।
उच्च शिक्षा नियामक संस्था ने यह भी कहा कि 30 सितंबर के बाद और इस साल 31 अक्टूबर तक फीस वापसी में प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में एक हजार रुपये से अधिक नही काटे जा सकते हैं। नीति में कहा गया है कि 31 अक्टूबर से आगे बढ़ने वाले प्रवेश कार्यक्रम के लिए, अक्टूबर 2018 की यूजीसी अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे।
भारत-ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम) की 8वीं बैठक ब्राजील के ब्रासीलिया में संपन्न हुई। इस…
अमरीका ने कल रात होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित लारक द्वीप पर ईरान के सैन्य ठिकानों…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के किर्गिस्तान दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव द्वारा दोनों देशों के बीच मित्रता…
प्रधानमंत्री ने आज ताशकंद में शास्त्री स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस वर्ष ताशकंद में…