गृह मंत्रालय ने आज आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर प्रतिबंध को पांच साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया
गृह मंत्रालय ने आज आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) पर प्रतिबंध को 10 जुलाई, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए फिर से गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए बढ़ा दिया।
यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के अन्तर्गत की गई है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सिख फॉर जस्टिस अमरीका-आधारित समूह है और इसे गुरपतवंत सिंह पन्नू संचालित करता है। पन्नू को भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं।