अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि इस्राइल, फलिस्तीनी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को बनाए रखने और गज़ा में नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य है। बुनियादी ज़रूरतों में भोजन, पानी, आश्रय, ईंधन और चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इस विचार का स्वागत किया और इस्राइल से अपने दायित्वों के निर्वाह का आग्रह किया। इस बीच, इस्राइल के विदेश मंत्रालय ने इस राय का कड़ा विरोध करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का राजनीतिकरण बताया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दसवें…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वायुसेना दिवस के अवसर पर वायुसेना के जवानों को बधाई…
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बीसीपीई वेलबीइंग होल्डको टू लिमिटेड और इंटीग्रल इन्वेस्टमेंट्स एशिया IV…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई) ने सीपीपी इन्वेस्टमेंट बोर्ड प्राइवेट होल्डिंग्स(4) इंक द्वारा प्रेस्टिज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स लिमिटेड…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई) ने जेएसडब्ल्यू समूह के आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी…