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IEPFA holds meeting with nodal officers of companies across the country to advance investor protection and improve compliance mechanism
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IEPFA ने निवेशक संरक्षण को आगे बढ़ाने और अनुपालन तंत्र में सुधार हेतु देश भर की कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने आज नई दिल्ली में देश भर की कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ निवेशक सुरक्षा को बढ़ावा देने और अनुपालन तंत्र में सुधार लाने हेतु एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता आईईपीएफए की सीईओ और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता शाह अकेला ने की। इस सत्र में 530 अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें से 25 अधिकारी आईईपीएफए के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से और 505 अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

इस बैठक में आईईपीएफए के आगामी एकीकृत पोर्टल की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जो दावों के त्वरित एवं अपेक्षाकृत अधिक कुशल निपटान में सहायक होगा। नोडल अधिकारियों को दावेदारों द्वारा दाखिल किए जाने वाले नए आईईपीएफ-5 फॉर्म और नोडल अधिकारियों द्वारा दाखिल की जाने वाली ई-सत्यापन रिपोर्ट (ईवीआर) के बारे में भी जानकारी दी गई। इनसे संबंधित अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी।

हाल ही में पुनः अधिसूचित फॉर्म आईईपीएफ-1ए पर नए सिरे से ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसमें 2019 के निर्देशों का पालन न करने वाली कंपनियों से 30 अगस्त 2025 तक आवश्यक जानकारी जमा करने का आह्वान किया गया। इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि इस फॉर्म को समय पर जमा करने से न केवल निवेशकों के दावों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित होगा, बल्कि स्वीकृत दावा राशियों में असमानताओं को कम करने में भी मदद मिलेगी। अक्सर, भले ही कंपनियां एक निश्चित राशि प्रमाणित करती हैं, फिर भी प्राधिकरण को अधूरे या अस्पष्ट रिकॉर्ड जमा किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम राशियों को मंजूरी मिलती है। फॉर्म आईईपीएफ-1ए के जरिए प्राप्त सटीक एवं पूर्ण डेटा प्राधिकरण को दावों का अधिक सटीक मिलान और सत्यापन करने में समर्थ बनाएगा।

वर्तमान में जारी “सक्षम निवेशक” अभियान (28 जुलाई – 6 नवंबर, 2025) एक और प्रमुख आकर्षण रहा। कुल 100 दिनों तक चलने वाला, यह अभियान कंपनियों को दावेदारों का सक्रिय रूप से पता लगाने, केवाईसी एवं नामांकन संबंधी विवरण अपडेट करने और आईईपीएफ में स्थानांतरण से पहले लंबित लाभांश का वितरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कंपनियों से आग्रह किया गया कि वे इस अभियान की सफलता को अधिकतम करने हेतु डिजिटल अभियान, एआई-आधारित दावेदार का पता लगाने वाली प्रणाली, वेबिनार, और प्रतिस्पर्धी तृतीय पक्षों (यदि आवश्यक हो) को नियुक्त करने जैसे संपर्क के नवीन तरीकों का उपयोग करें।

बैठक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

  • तेज एवं सुव्यवस्थित दावों के लिए संशोधित आईईपीएफ-5 फॉर्म और ईवीआर के साथ एकीकृत पोर्टल के आगामी शुभारंभ के बारे में संक्षिप्त जानकारी
  • 2019 के निर्देशों का अभी तक पालन नहीं करने वाली कंपनियों के लिए आईईपीएफ-1ए फॉर्म भरने पर नए सिरे से जोर, पूर्ण एवं स्पष्ट रिकॉर्ड के जरिए दावा राशि में असमानता को कम करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया
  • दावेदार की पहचान और जागरूकता के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित उपकरणों के उपयोग द्वारा “सक्षम निवेशक” के तहत सक्रिय शेयरधारक सहभागिता     

आईईपीएफए के बारे में

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) निवेशक जागरूकता तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है और दावा न किए गए लाभांश व शेयरों की सुरक्षा करता है। निवेशक दीदी, निवेशक सारथी और निवेशक शिविर जैसी पहलों के जरिए, आईईपीएफए वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त निवेशक आधार बनाने के लिए काम करता है।

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