झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में रहने वाले बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार को निर्देश जारी किया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने कार्यकर्ता डैनियल डेनिश द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को ये निर्देश दिया।
न्यायालय ने राज्य सरकार को इलाके के असली निवासियों की पहचान करने का भी आदेश दिया। पीठ ने अवैध आप्रवासन को राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय बताया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि आवेदक के भूमि दस्तावेजों और अधिवास स्थिति की पुष्टि के बाद ही जारी किए जाएं। इस मामले पर 22 अगस्त को दोबारा सुनवाई होगी।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना के तहत विकसित…
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की संपत्तियों से कमाई बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम…
मध्य प्रदेश राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स -एमपी एसटीएसएफ ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो -डब्ल्यूसीसीबी के…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में…
नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-रूस बिजनेस फोरम…
नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ानों, खासकर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में जारी व्यवधान को दूर…