पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। सरकार ने कल राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से संबंधित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए संशोधित नियम अधिसूचित किए। नए नियमों के तहत दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को अब पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले ढाई हजार रुपये था। दो से पांच एकड़ जमीन वाले किसानों को दस हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना होगा। जिन किसानों के पास पांच एकड़ से अधिक जमीन है, उन्हें तीस हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में…
उप-राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने आज ईटानगर के चिम्पू में सुनने, देखने और बौद्धिक रूप…
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन…
रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने आज दिल्ली मंडल के नियंत्रण कार्यालय…
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में स्थित खंभाथा…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति ने आज…