वित्त मंत्रालय ने सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम-2018 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत सार्वजनिक भविष्य निधि-पीपीएफ खातों के लिए नामित व्यक्तियों में किसी तरह के बदलाव पर लगने वाला शुल्क हटाया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम-2018 में गजट अधिसूचना के माध्यम से आवश्यक बदलाव कर दिये गये हैं। अधिसूचना के अनुसार नामित व्यक्ति का नाम हटाने या बदलने पर लगने वाला 50 रूपये का शुल्क हटा दिया गया है। यह संशोधन दो अप्रैल से लागू हो गया है।
देश भर में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ आज चार दिवसीय…
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों…
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन 2025–26 के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मझगांव डॉक, मुंबई में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना…
संयुक्त अरब अमीरात थल सेना के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयूफ सईद अल हल्लामी 27-28…