सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने न्यायमूर्ति संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन के साथ महाधिवक्ता तुषार मेहता के इस आश्वासन पर भी गौर किया कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति, जिसमें “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” के रूप में वर्गीकृत संपत्तियां भी शामिल हैं, फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगी।
न्यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम, 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली और रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह पर सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाओं की बड़ी संख्या के कारण, पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सुनवाई के लिए पांच प्रमुख मामलों की पहचान करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई अब 5 मई को होगी।
मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश के…
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के राष्ट्रीय छात्र…
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तत्वावधान में एक 'नवरत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम,…
भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपी), नागपुर में म्यूनिशंस इंडिया…
बिहार के खगड़िया जिले में निर्मित अत्याधुनिक साइलो गोदाम का उद्घाटन आज केंद्रीय उपभोक्ता मामले,…