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Odisha government decides to provide 10 per cent reservation and three years relaxation in age limit for former Agniveers in uniformed services
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ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का फैसला किया

ओडिशा सरकार ने राज्‍य की वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु में तीन वर्ष की छूट देने के साथ ही शारीरिक परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन, उत्पाद शुल्क, अग्निशमन तथा राज्य सरकार की अन्‍य सेवाओं में काम करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। फैसले के अनुसार समूह सी तथा डी के सभी पदों की भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। यह सुविधा पूर्व सैनिकों को मिलने वाले आरक्षणों से अलग होगी और इसके लिए पूर्व अग्निवीरों को संबंधित आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं पूरी करनी होंगी।

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