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पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एकीकृत पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियम जारी किये

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण-पीएफआरडीए ने एकीकृत पेंशन योजना-यूपीएस के क्रियान्वयन के लिए नियम जारी कर दिए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए इस वर्ष जनवरी में अधिसूचना जारी की गई थी। पीएफआरडीए ने कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना से संबधित नियम अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगे।

ये नियम तीन श्रेणियों के केन्‍द्र सरकार कर्मचारियों के नामांकन में प्रभावी होंगे। इसमें एक अप्रैल 2025 तक सेवारत्त केन्‍द्र सरकार के एनपीएस कर्मचारी, केन्‍द्र सरकार की सेवा में पहली अप्रैल 2025 या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारी और एनपीएस के अंतर्गत वे कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्‍त हो चुके हैं या स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्‍ति ले चुके हैं या नियम 56जे के तहत जिन्‍हे सेवा मुक्‍त किया गया है, इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी, जिनके कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी सेवानिवृत्‍त हो चुके हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्‍प चयन से पहले ही, जिनकी मृत्‍यु हो गई है, वो भी इस योजना के पात्र हैं। केन्‍द्र सरकार के इन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म एक अप्रैल से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट एनपीएससीआरए डॉट एनएसडीएल डॉट को डॉट इन पर ऑनलाइन उपलब्‍ध होंगे। कर्मचारी फॉर्म को भौतिक रूप से भी जमा कर सकते हैं।

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