दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को इंसुलिन देने और उनके तीव्र मधुमेह और रक्त शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव के संबंध में रोजाना 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श देने का निर्देश देने की मांग की थी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद कहा कि मैं 22 अप्रैल 2024 को आदेश पारित करूंगी। इस बीच तिहाड़ और ईडी को कल तक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में अन्वेषण लाइसेंस…
भारत के परिवहन अवसंरचना एजेंडा को मजबूत करते हुए, भारतीय रेलवे ने रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)…
देश में रेल नेटवर्क और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने के लिए भारतीय रेल ने तीसरी…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 12 फरवरी, 2026 को…
केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इंटेल कॉर्पोरेशन पर उसके भारत-विशिष्ट वारंटी नीति के उल्लंघन के लिए…