दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को इंसुलिन देने और उनके तीव्र मधुमेह और रक्त शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव के संबंध में रोजाना 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श देने का निर्देश देने की मांग की थी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद कहा कि मैं 22 अप्रैल 2024 को आदेश पारित करूंगी। इस बीच तिहाड़ और ईडी को कल तक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा।
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