सर्वोच्च न्यायालय में नीट-यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
विद्यार्थियों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित अनियमितताओं की एक अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केन्द्र ने यह भी तर्क दिया है कि नई परीक्षा से लाखों वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पडेगा।
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