सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा – NEET-PG 2024 की परीक्षा में देरी करने की याचिका खारिज कर दी है, यह परीक्षा 11 अगस्त को होने वाली थी। अदालत ने कहा कि 2 लाख छात्रों के भविष्य को खतरे में डालना अन्याय होगा। याचिका में तर्क दिया गया था कि परीक्षा के लिए निर्धारित शहर परीक्षार्थियों के लिए बहुत असुविधाजनक थे।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि, सैद्धांतिक रूप से न्यायालय परीक्षा को पुनर्निर्धारित नहीं करेगा और न ही इतने सारे उम्मीदवारों के भविष्य को खतरे में डाल सकता है।
पहले इस परीक्षा की तिथि 23 जून 2024 तय की गई थी। बाद में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अनियमितताओं की खबरों के कारण इसे स्थगित कर दिया था। इस वर्ष 2024 के लिए नीट पीजी की परीक्षा देश के 500 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
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